मिलने का
समय

सोम - शुक्र: 1400h से 1630h
बुध: 1000h से 1600h

खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप

कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रबंधन

कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और जेसीओ के द्वारा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना सम्पूर्ण भारत में चल रही है। ईएसएम अधिकारियों और जेसीओ को प्रायोजन के समय 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। अधिकारियों को अपने संबंधित आरएसबी के माध्यम से डीजीआर और जेसीओ के कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया जाना आवश्यक है। तेल कंपनी तेल उत्पादों की बिक्री पर निश्चित पारिश्रमिक और प्रोत्साहन के रूप में 30000 / - रुपये का भुगतान करती है। सभी प्रमुख तेल कंपनियों के नीतिगत दिशानिर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामों के प्रायोजन के लिए एसओपी डीजीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8% आरक्षण कोटा के विरुद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा तेल उत्पाद एजेंसी (ओपीए) डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास पात्र सशस्त्र बल कर्मिकों के लिए तेल उत्पाद एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अर्थात सरकारी कामक (जीपी) श्रेणी के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सीसी1जे श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) के लिए 8% का आरक्षित कोटा है। अपेक्षित व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद तेल कंपनी द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विकास के लिए स्थान की पहचान की जाती है। विशेष इलाके में खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवश्यकताओं को समाचार पत्र और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन के बाद, आवेदक सीधे तेल कंपनी को आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही, आवेदक को डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए जो चयन के समय मूल रूप से तेल कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। अंतिम चयन तेल कंपनी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाता है और डीजीआर के कार्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

पात्रता :-

  • युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित।
  • सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार या बढ़ते कारणों के कारण युद्ध अक्षम/अक्षम भूतपूर्व सैनिक।
  • उन रक्षा कर्मिकों के विधवाओं/आश्रितों को, जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण होने वाले अथवा बढ़ते कारणों के कारण युद्ध में लड़ते हुए हो।
  • सैन्य सेवा के कारण होने वाले अथवा बढ़ते कारणों के कारण शांती काल में अक्षम हुए भूतपूर्व सैनिक। 
  • सक्षम ईएसएम

 

सीसी1 श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप

जीपी कोटे के अंतर्गत एलपीजी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश।